Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2022 – हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पूरी जानकारी यहां पढ़ें

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पूरी जानकारी यहां पढ़ें

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2022 का शुभारम्भ राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा राज्य के लोगो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है| जिसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को सालाना 6000 रूपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2022 के द्वारा दी जाने वाली

इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को 6000 रूपये की धनरशि प्रतिमाह 500 रूपये के रूप में दिए जायेगे । राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उनके परिवार की सलाना आय 1 ,80 ,000 रूपये से अधिक बिलकुल नहीं होनी चाहिए| अगर परिवार कृषि क्षेत्र से संबंध रखता हो तो उसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा का मलिकाना हक नहीं होना चाहिए| तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते है । इसके योजना के तहत केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2022

Scheme NameMukhya Mantri Parivar Samridhi Yojana (MMPSY)
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
Launched byCM Manohar Lal Khattar
Launched date30th August 2019
BeneficiaryEWS families, Farmers, and Un-Organised workers of Haryana
Mode of applicationOnline
Disbursement of Funds started inFebruary 2020
BeneficiaryFarmers of the state
Benefits of schemeRs.6000/- per year (in three equal installments)
Transfer of benefit throughDirect Benefit Transfer (DBT)
Cost of the SchemeRs. 1500 Crore
CategoryHaryana State Govt. Scheme
Official WebsiteClick Here

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • एमएमपीएसवाई के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
  • पात्र परिवार के मुखिया द्वारा आवेदन जमा किए जाने हैं। उन्हें परिवार की आय, परिवार के सदस्यों, भूमि जोत आदि से संबंधित विवरण देना होगा।
  • आवेदन पत्र एमएमपीएसवाई के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
  • योग्य उम्मीदवार अंत्योदय केंद्रों, अटल सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्रों), सरल केंद्रों और गैस एजेंसियों पर जाकर भी आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
  • इस योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त केंद्रों/एजेंसियों से संपर्क करें।

हरियाणा एमएमपीएसवाई के लिए योग्यता?

  • लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी 180000/- या मासिक आय 15,000/- रुपये की वार्षिक आय वाले परिवार। और परिवार की 5 एकड़ (यानी 2 हेक्टेयर) तक की भूमि जोत (कुल) पात्र हैं।
  • जिन परिवारों के पास फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नंबर है। इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

एमएमपीएसवाई पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज?

पंजीकरण के समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होते हैं-

  • नागरिकों के पास भू नक्ष/भूमि के कागजात होने चाहिए।
  • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • परिवार पहचान पत्र आईडी (पारिवारिक आईडी)

एमएमपीएसवाई परिवार भविष्य निधि?

इस योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी तीसरी किस्त का उपयोग करने के लिए फैमिली प्रोवाइड फंड एक विकल्प है। यदि एमएमपीएसवाई एफपीएफ विकल्प का लाभ उठाना चाहती है, तो उन्हें आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करना होगा।

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